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अगस्ता वेस्टलैंड केस में ईडी दफ्तर से फरार हुए रतुल पुरी

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजा रतुल पुरी को दिल्ली की अदालत ने गिरफ्तारी से राहत दे दी है। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ईडी से उन्हें 29 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा उन्हें शाम पांच बजे तक ईडी के समझ पूछताछ के लिए पेश होने के लिए भी कहा है।
इससे पहले रतल पुरी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) फरार हो गए थे। रतुल पुरी को ईडी ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में पूछताछ के लिए समन भेजकर बुलाया था। वह शनिवार को ईडी दफ्तर पहुंचे। जहां अधिकारियों ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। लेकिन पुरी ने इंतजार नहीं किया और वहां से चले गए। सूत्रों की मानें तो वीवीआईपी चॉपर घोटाले में गिरफ्तारी के डर से रतुल फरार हुए।
ईडी सूत्रों के अनुसार अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में हाल ही में सरकारी गवाह बने कथित बिचौलिए और दुबई कारोबारी राजीव सक्सेना ने जो बयान दर्ज करवाए थे उनमें पुरी का नाम सामने आया था। दिल्ली की विशेष अदालत को ईडी के विशेष लोक अभियोजक डीपी सिंह और एन के मट्टा ने बताया था कि एजेंसी ‘आरजी’ नाम के एक शख्स की पहचान करना चाहती है जिनके नाम से गुप्ता की डायरियों में 50 करोड़ रुपये से अधिक की एंट्री की गई है।

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