
चलती ट्रेन में रेल यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर लूट की वारदात करने वाले दंपत्ति को कानपुर कोर्ट ने साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है… और साथ ही ₹5000 जुर्माना भी लगायाय… तो वहीं आपको पूरा मामला बता दें, कि 1 साल पहले जीआरपी पुलिस ने पति-पत्नी को कानपुर सेंट्रल स्टेशन से गिरफ्तार किया था… जिसमें एडीजे अवनीश द्विवेदी की कोर्ट ने सीपीसी कॉलोनी निवासी सनी और उसकी पत्नी रेशमा को दोषी मानते हुए सजा सुनाई… जानकारी देते हुए एडीजीसी जितेन पांडे ने बताया कि स्टेशन पर लूटपाट करने वाले पति पत्नी को कोर्ट ने दोषी मानते हुए इनपर कार्रवाई की है