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कानून की बेबसी आयी सामने तीन महीनो से बेड़ियों में जकड़ी महिला के मामले में
कानून की बेबसी आयी सामने तीन महीनो से बेड़ियों में जकड़ी महिला के मामले में

कानून की बेबसी आयी सामने तीन महीनो से बेड़ियों में जकड़ी महिला के मामले में
एक महिला को तीन महीने तक लोहे की भारी सांकल से बांधकर रखा
और उसके पांव सूज गए लेकिन कानून में ऐसी धाराएं नहीं कि आरोपियों को सजा दिला पाए
मामला राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले का है। जहां लूपड़ी पंचायत के जाम्बूखेड़ा गांव की
जीवा मीणा का है। उसे तीन महीने से तीस किलो वजनी लोहे की सांकलों से बांधकर रखा गया ।
मामले में अरनोद थाना पुलिस ने पति भैरूलाल मीणा, बेटा राजू के अलावा भैरूलाल के चचेरे भाई अजमल पुत्र प्यारा मीणा, नारायण और प्यारा के खिलाफ दर्ज किया गया। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 341, 344 और धारा 34 में मामला दर्ज किया। ये सभी धाराएं जमानती हैं।




