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उत्तरप्रदेश में नया नियम दो से ज्यादा बच्चे हुए तो सरकारी नौकरी नहीं वहीं चुनाव लड़ने पर भी रोक

उत्तरप्रदेश में नया नियम दो से ज्यादा बच्चे हुए तो सरकारी नौकरी नहीं वहीं चुनाव लड़ने पर भी रोक

उत्तरप्रदेश में नया नियम दो से ज्यादा बच्चे हुए तो सरकारी नौकरी नहीं वहीं चुनाव लड़ने पर भी रोक

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है।
राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल ने इसे तैयार किया है।
यदि ये ड्राफ्ट कानून में बदला तो UP में भविष्य में जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे,
उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी।

विधि आयोग का दावा है कि अनियंत्रित जनसंख्या के कारण पूरी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। आयोग ने ड्राफ्ट पर 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है। इससे पहले लव जिहाद कानून का ड्राफ्ट भी आदित्यनाथ मित्तल ने ही तैयार किया था।

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