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मासूम की रेप के बाद हत्या के आरोपी को पोस्को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
मासूम की रेप के बाद हत्या के आरोपी को पोस्को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
बुलंदशहर: मासूम की रेप के बाद हत्या के आरोपी को पोस्को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
पोस्को कोर्ट ने महज़ 140 दिन में सुनाया ऐतिहासिक फैसला।
25 फरवरी को अनूपशहर के गाँव सिरोरा में गाँव
के एक युवक ने किशोरी की रेप के बाद कर दी थी हत्या।
आरोपी दरिंदे के घेर से गहरे गड्ढे से बरामद हुआ था किशोरी का शव।
पुलिस की प्रभावी पैरवी के मद्देनजर महज़ चार माह 20 दिन में पोस्को कोर्ट ने सुनाई आरोपी को फांसी की सजा।
कोर्ट ने एक लाख का जुर्माना भी लगाया।
खेत में माता पिता के साथ काम कर रही थी किशोरी, पानी पीने के लिए आरोपी के घर गई थी किशोरी।
दरिंदे ने अपने घर में किशोरी को दबोचकर की दरिंदगी।
कोर्ट ने आरोपी को हत्या, साक्ष्य छिपाने, रेप का माना दोषी।
दोषी मानते हुए पोस्को कोर्ट की न्यायधीश पल्लवी अग्रवाल ने सुनाई फांसी की सजा।