
सुप्रीम कोर्ट ने 80 साल की सास को दी सजा मद्रास हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी सास
मामला सुप्रीम कोर्ट में आया जिसमें दहेज के लिए बहू को सताने वाली 80 साल की सास तक को
सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बक्शा। आरोप है कि दहेज प्रताड़ना के कारण बहू ने सुसाइड कर लिया था।
अब सुप्रीम कोर्ट ने 80 साल की सास को दहेज के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट का कहना है कि अगर एक महिला दूसरी महिला को प्रोटेक्ट न करे जो उसकी बहू है तो स्थिति ज्यादा संवेदनशील व गंभीर हो जाती है। अगर एक महिला द्वारा दूसरी महिला के साथ उत्पीड़न किया जाए तो वह ज्यादा गंभीर मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना केस में 80 साल की महिला की सजा बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि अगर एक महिला दूसरी महिला को प्रोटेक्ट न करे जो उसकी बहू है तो स्थिति ज्यादा संवेदनशील व गंभीर हो जाती है। अगर एक महिला द्वारा दूसरी महिला के साथ उत्पीड़न किया जाए तो वह ज्यादा गंभीर मसला है। आपको बता दें कि 80 साल की सास ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। मद्रास हाई कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना मामले में महिला (सास) को दोषी करार दिया था। सास के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत की गई थी। आरोप था कि 80 साल की महिला, उसके बेटे और बेटी ने मिलकर लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित किया था। इस कारण बहू ने खुद को खत्म कर लिया था।