
वीडियो बनाकर साबरमती में कूद गई थी आयशा पति और ससुरालजनों से परेशान थी मृतक आयशा
गुजरात की अहमदाबाद अदालत ने एक शख्स को दस साल जेल की सजा सुनाई है। यह शख्स है आयशा का पति, आयशा जिसने पिछले साल फरवरी में एक भावनात्मक वीडियो बनाकर साबरमती नदी में छलांग लगा दी थी। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था और लोग उसे देखकर भावुक हुए थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सी एस अध्वर्यु ने आयशा मकरानी के पति आरिफ खान को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाया और उसे 10 साल जेल की सजा सुनाई और उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। रिश्तेदारों और अन्य गवाहों के बयानों के अलावा, अदालत मुख्य रूप से आयशा की वीडियो क्लिप, दंपति के बीच बातचीत की 70 मिनट लंबी ऑडियो क्लिप और आरोपी के वॉयस स्पेक्ट्रोग्राफी परीक्षण सहित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई। 25 फरवरी 2021 को, आयशा एक भावनात्मक वीडियो शूट करने के बाद साबरमती नदी में कूद गई थी।
इस वीडियो में वह अपने पिता से यह कहते हुए सुनाई दे रही थी कि मौत के बाद उसके पति आरिफ के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज न कराएं क्योंकि वह उससे प्यार करती है। पुलिस जांच में पता चला कि आयशा ने आरिफ और उसके परिवार से लगातार हो रहे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के बाद आत्महत्या की। आयशा ने 2018 में राजस्थान के मूल निवासी आरिफ से शादी की थी। हालांकि, वह उत्पीड़न के कारण 2020 में अहमदाबाद में अपने माता-पिता के घर लौट आई और अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई। 25 फरवरी को रिवरफ्रंट से नदी में कूदने से पहले, आयशा ने आरिफ के साथ 70 मिनट की लंबी टेलीफोन पर बातचीत की और अपने माता-पिता से बात की।