आखिर क्या होता है मानहानि, इसको कैसे कर सकते हैं क्लेम?
डेस्क : भारत A To Z News

गीतकार जावेद अख्तर ने एक्टर कंगना रनोट के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था। आज कंगना मुंबई के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होंगी।
जावेद अख्तर ने क्यों और कब कराया था केस दर्ज?
जावेद अख्तर ने नवंबर, 2020 में शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने दावा किया था कि एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कंगना ने उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला बयान दिया था, इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। क्या जावेद अख्तर की तरह एक आम इंसान भी अपने सम्मान के लिए मानहानि का केस दर्ज करवा सकता है? क्या होती है आपके मान की कीमत? चलिए समझते हैं एडवोकेट सचिन नायक (क्रिमिनल और फैमिली लॉ एक्सपर्ट) से…
सवाल- मानहानि का मतलब क्या होता है?
जवाब- अगर कोई इंसान आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। मसलन गलत स्टेटमेंट देना, गलत बातें छपवाना, बिना सहमति के कोई गलत कमेंट करना। इसे ही कानूनी भाषा में मानहानि कहते हैं। यानी आपके मान को ठेस पहुंचाना।
सवाल- मानहानि कितने तरह की होती हैं?
जवाब- मानहानि 2 तरह के होती हैं
सिविल
क्रिमिनल
सिविल- इसमें पीड़ित पक्ष पैसे के लिए क्लेम कर सकता है। मानहानि का केस सिविल कोर्ट या हाईकोर्ट में दायर किया जा सकता है।क्लेम करते वक्त बताया जाता है कि उस व्यक्ति की रेप्युटेशन क्या है और उसका कितना नुकसान हुआ है।
क्रिमिनल- इसमें CrPC की धारा- 200 के तहत मैजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। सीधे थाने में केस दर्ज नहीं कराया जा सकता। इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 साल की जेल की सजा हो सकती है।
सवाल- मानहानि को लेकर क्या कानून है?
जवाब- इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 499 और 500 में किसी भी व्यक्ति की इज्जत और प्रतिष्ठा को सुरक्षा देने का नियम है। धारा 499 में इस बात का जिक्र है कि किन परिस्थितियों में मानहानि का दावा किया जा सकता है और धारा 500 में उसकी सजा के बारे में लिखा गया है।
सवाल- लोग क्लेम करते वक्त पैसे का कैलकुलेशन कैसे करते हैं?
जवाब- इसे कंगना और जावेद के उदाहरण से ही समझिए। मान लीजिए, जावेद अख्तर की एक दिन की कमाई 50 लाख रुपए है और जिस दिन से उनकी मान की हानि हुई है, उस दिन से उन्हें कितने का नुकसान हुआ है, वो इसे कैलकुलेट करेंगे। फिर कंगना के ऊपर उतने पैसे का क्लेम कर सकते हैं।
सवाल- अगर किसी व्यक्ति की कमाई एक महीने में 30 से 40 हजार है, लेकिन उसकी सोशल वैल्यू बहुत है, लाखों में फॉलोअर्स हैं और लोग उन्हें बहुत मानते हैं, तो क्या कमाई के साथ-साथ वो अपने सोशल वैल्यू को भी कैलकुलेट करके क्लेम कर सकते हैं हैं?
जवाब- जी हां, आप अपनी कमाई के नुकसान के साथ-साथ अपने सोशल वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
सवाल- आप सामने वाले के ऊपर जितने चाहे, उतने पैसे के लिए क्लेम कर सकते हैं?
जवाब- हां, आप जितने पैसे चाहे उतने पैसे के लिए क्लेम कर सकते हैं। जैसे- 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या इससे ज्यादा भी, लेकिन सामने वाला देने की स्थिति में है कि नहीं यह कोर्ट तय करता है।
कोर्ट दोनो पक्षों की बातों और सबूतों को देखेगा। आरोपी की हैसियत उतनी है, जितने पैसे आपने उस पर क्लेम किए हैं, तो उसे उतना पैसा देना होगा, लेकिन सामने वाले की स्थिति उतने पैसे देने लायक नहीं है, तो कोर्ट तय करेगी कि उसे कितनी रकम देनी है।
सवाल- मानहानि के लिए कोर्ट में कितनी फीस जमा करनी होती है?
जवाब- कोर्ट की फीस ज्यादा से ज्यादा 1 लाख 50 हजार रुपए है। इतने पैसे जमा करने के बाद आप जितना चाहे उतने पैसे की मांग रख सकते हैं।
सवाल- किन बातों को मानहानि नहीं माना जाता है?
जवाब- इन बातों को मानहानि नहीं माना जाता है
- किसी भी व्यक्ति के बारे में सच्ची बात कहना या कमेंट करना मानहानि नहीं मानी जाएगी।
- अखबार या मैगजीन में भी पब्लिश हुई सही बात मानहानि नहीं मानी जाएगी।
- अगर आपने किसी भी फेमस या पब्लिक फिगर के बारे में कोई ऐसा कमेंट किया है, जो सबकी भलाई के लिए हो या सावधान करने के लिए हो, तब भी इसे मानहानि नहीं माना जाएगा।
रामलला का कोई अपमान करे तो क्या मानहानि का केस होगा?
जी हां, उनके कुल या परिवार के लोग मानहानि का केस कर सकते हैं। हालांकि उन्हें लोग पूजते हैं, इसलिए उनकी संपत्ति या पैसे का कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है।
इस स्थिति में अगर रामलला को लेकर, लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, तो कोई भी इंडिविजुअल इंसान IPC की धारा- 295 और 295 A के तहत केस दर्ज करवा सकता है।