मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, सजा पर रोक लगाने की अर्जी दायर की

मोदी सरनेम मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। शनिवार को शीर्ष अदालत में कांग्रेस नेता ने इस सजा पर रोक लगाने की अर्जी दायर की है। गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम मामले को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध बीती 7 जुलाई को खारिज कर दिया था, अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे है।
गुजरात में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए 2 साल जेल की निलंबित सजा सुनाई थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।