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वाराणसी- ज्ञानवापी मामले में आज होगी फिर सुनवाई

जस्टिस प्रकाश पाडिया साफ करेंगे कि 1991 एक्ट पर सुनवाई हो सकती है या नही

श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा-अर्चना को लेकर राखी सिंह व अन्य महिलाओं की याचिका जिला कोर्ट वाराणसी ने 12 सितंबर को स्वीकार कर ली है, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज करते हुए महिलाओं की याचिका को सुनवाई योग्य माना था, तो वहीं दूसरी तरफ वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ मस्जिद इंतजामिया कमेटी द्वारा दाखिल एक नई याचिका पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, इस याचिका पर जस्टिस जे जे मुनीर की सिंगल बेंच 3 नवंबर को करेगी सुनवाई.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े मामले में सुनवाई होगी… जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच इस मामले की आज दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगी… ASI के डायरेक्टर जनरल की ओर से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल किया जाएगा… ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी 5 अर्जियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी… इनमें से तीन अर्जियों पर 12 सितंबर को सुनवाई पूरी हो चुकी है…

हाईकोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ओर से आज हलफनामा दाखिल किया जाएगा… इससे पहले कोर्ट ने जवाब दाखिल न करने पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पर 10 हजार का जुर्माना लगाया था… इतना ही नहीं, कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया था…

ज्ञानवापी से जुड़ी 5 अर्जियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी… इनमें से तीन अर्जियों पर 12 सितंबर को ही सुनवाई पूरी हो चुकी है, जबकि सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ दाखिल 2 अर्जियों पर अब आगे सुनवाई होनी है… इनमें एक अर्जी ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और दूसरी यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से दाखिल की गई है…

हाईकोर्ट को फैसला करना है कि वाराणसी की अदालत में 1991 में दाखिल किए गए मुकदमे की सुनवाई हो सकती है अथवा नहीं… क्योंकि स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर विराजमान के वाद मित्रों ने 1991 में वाराणसी की कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया था… इस मुकदमे की सुनवाई पर फिलहाल 31 अक्टूबर तक ही रोक लगी हुई है… वाराणसी की जिला अदालत ने विवादित परिसर का ASI से सर्वेक्षण कराए जाने का आदेश दिया था, वहीं हाईकोर्ट ने ASI से सर्वेक्षण कराए जाने के निचली अदालत के आदेश पर फिलहाल रोक लगा रखी है…

 

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