
ओडिशा में दोषी ने 26 जनवरी, 2019 को लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी, जब वह मार्शघई क्षेत्र के एक गांव में अपने घर में अकेली थी…. तो वहीं केंद्रपाड़ा जिले की एक अदालत बुजुर्ग को तीन साल पहले बच्ची के साथ छेड़छाड़ का दोषी पाया गया है… इस मामले के चलते अदालत ने नौ साल की बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में 92 वर्षीय व्यक्ति को तीन साल कैद की सजा सुनाई है… अदालत ने दोषी पर 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है और अगर वह इस राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे छह महीने और जेल की सजा काटनी होगी…
साथ ही उसने बच्ची को धमकी भी दी थी कि अगर उसने इसके बारे में किसी को बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे… हालांकि, लड़की ने अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी और उसकी मां ने बुजुर्ग के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई… स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मनोज कुमार साहू ने कहा कि एफआईआर के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है…