Ghazipur

अंसारी पर कानून ‘ भारी ‘, बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा

गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई गई है. पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पिछले कुछ वर्षों से पहले ही जेल में हैं. मुख्तार अंसारी को यह सजा गाजीपुर में 1996 में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पर हमले को लेकर हुई है. मुख्तार अंसारी के खिलाफ कम से कम 49 आपराधिक मामले दर्ज हैं

गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई गई है. पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पिछले कुछ वर्षों से पहले ही जेल में हैं. मुख्तार अंसारी को यह सजा गाजीपुर में 1996 में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पर हमले को लेकर हुई है. मुख्तार अंसारी के खिलाफ कम से कम 49 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें जमीन हड़पने, हत्या और जबरन वसूली के आरोप शामिल हैं. अंसारी हत्या और हत्या के प्रयास सहित कई मामलों में उ्तर प्रदेश में मुकदमे का सामना कर रहा है।

बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी व उसके सहयोगी भीम सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दस-दस साल की सजा सुनाई है। अदालत ने पांच-पांच लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। एमपी-एमएलए कोर्ट के जज दुर्गेश ने 1996 में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में मुख्तार अंसारी को दोषी माना। मुख्तार और उसके साथियों पर अगस्त, 1991 में बनारस में पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या,कांस्टेबल रघुवंश सिंह की हत्या, एडिशनल एसपी पर हमले और गाजीपुर में पुलिसकर्मियों पर हमले के मामलों को लेकर एक साथ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था.
इसके बाद इसी मामले की विवेचना के दौरान 1996 में गाजीपुर की पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। गैंगस्टर एक्ट में कुल 5 मामले थे, इसमें दो गाजीपुर, दो वाराणसी और एक चंदौली में मामला दर्ज था. इस मामले में 12 दिसंबर को 11 गवाहों की गवाही, जिरह और बहस पूरी हो चुकी थी. इसके बाद फैसला सुनाने की तारीख 15 दिसंबर तय की गई थी.

गाजीपुर जिले के एक मुकदमे में गुरुवार को माफिया मुख्तार की पेशी ईडी कार्यालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए कराई गई। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के लिए बुधवार को ही जरूरी इंतजाम ईडी कार्यालय में किया गया था। माफिया मुख्तार के खिलाफ यूपी, दिल्ली, पंजाब के विभिन्न थानों में 40 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार को पंजाब से बांदा जेल में ट्रांसफर किए जाने के बाद ईडी ने उसके परिवार पर भी शिकंजा कसा है।
पुलिस के अनुसार, गाजीपुर जिला प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की कथित अवैध कमाई से खरीदी गई 1.901 हेक्टेयर भूमि के दो भूखंडों को जब्त कर लिया था, जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपये से अधिक थी. जुलाई में उत्तर प्रदेश पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार के भाई अफजल अंसारी की 14.90 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की थी.

बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी आगामी नौ दिनों तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी में रहेगा। मुख्तार अंसारी को 14 दिसंबर दोपहर एक बजे से लेकर 23 दिसंबर की दोपहर दो बजे तक ईडी को कस्टडी में रखने का आदेश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि हिरासत अवधि समाप्त होने पर न्यायिक अभिरक्षा के समय मेडिकल परीक्षण कराया जाए। कस्टडी रिमांड मिलने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच माफिया मुख्तार को ईडी कार्यालय ले जाकर पूछताछ शुरू की गई। इसी मामले में मुख्तार का बेटा विधायक अब्बास व साला आतिफ रजा भी जेल में बंद हैं।

वहीं आपको बता दें कि पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट गाजीपुर के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है. बताया जा रहा है कि सजा के खिलाफ मुख्तार अंसारी की अपील हाईकोर्ट में जल्द ही दाखिल की जाएगी. उसकी अपील 10 दिनों में दाखिल हो सकती है.
मुख्तार अंसारी की तरफ से दलील दी जाएगी कि गैंगस्टर की कार्रवाई के लिए जिन 5 मुकदमों को आधार बनाया गया था उनमें से 4 में वह बरी हो चुका है. अब ये तो वक्त ही बताएगा कि हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाएगा लेकिन फिलहाल मुख्तार अंसारी के सितारे गर्दिश में जरूर हैं।

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