किसान नेता चौधरी जगबीर सिंह हत्या के मामले में दोषमुक्त हुए नरेश टिकैत

यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान नेता चौधरी जगबीर सिंह की हत्या के मामले पर फैसला आ गया है। अदालत ने इस मामले में आरोपी नरेश टिकैत को दोषमुक्त कर दिया है। अपर सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट) कोर्ट नंबर पांच के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने इस प्रकरण की सुनवाई की है।
मुजफ्फरनगर में किसान नेता चौधरी जगबीर सिंह की हत्या के मामले में भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत को दोषमुक्त कर दिया गया है। करीब 20 साल बाद आ रहे फैसले को लेकर सुबह से ही कचहरी परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। मुजफ्फरनगर जिले के सबसे चर्चित मामलों में शामिल हत्याकांड़ के फैसले पर लोगों की निगाह टिकी थी।
छह सितंबर 2003 को किसान नेता जगबीर सिंह की भौराकलां थाना क्षेत्र के अलावलपुर माजरा गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व मंत्री एवं रालोद नेता योगराज सिंह ने मामले में अलावलपुर गांव के राजीव उर्फ बिट्टू और प्रवीण के अलावा सिसौली निवासी भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया था। जांच में पुलिस और सीबीसीआईडी ने चौधरी नरेश टिकैत को क्लीन चिट दे दी थी। सत्र परीक्षण शुरू होने पर वादी के बयान अंतर्गत धारा 319 के तहत अदालत ने उन्हें आरोपी के रूप में तलब किया था।