delhiराजनीती

महिला पहलवानों से उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह को मिली जमानत

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों से उत्पीड़न के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर ज़मानत दे दी है। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनते हुए शर्त रखी कि बृजभूषण बिना बताए देश के बाहर नहीं जाएंगे, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे।

अंतरिम जमानत पर सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल के समक्ष अभियोजन पक्ष ने जमानत पर आपत्ति नहीं जताई थी। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष को गिरफ्तार नहीं किया गया।  जमानत का विरोध नहीं करेंगे बशर्ते वे गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। सात जुलाई को न्यायाधीश जसपाल ने सिंह और डब्ल्यूएफआई के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को समन जारी किया था।

अदालत ने उसी दिन मामले में दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र पर भी संज्ञान लिया था। अदालत ने कहा था कि पेश साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के साक्ष्य है। बता दे छह महिला पहलवानों ने आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। महिला पहलवानों की शिकायतों के आधार पर, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी।

Tags

Related Articles

Back to top button
Bharat AtoZ News
Close