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ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट ने सुनाया फैसला, ASI सर्वे के लिए कोर्ट ने दी इजाजत

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी के जिला अदालत ने वैज्ञानिक तरीके से ASI सर्वे की मांग को लेकर मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को कोर्ट ने दाखिल हिंदू पक्ष की याचिका पर अपना फैसला सुनाया।
जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था। इसी प्रार्थना पत्र पर जिला जज ने आज अपना फैसला सुनाया। पूरे ज्ञानवापी परिसर (सील एरिया को छोडकर) का ASI द्वरा साइंटिफिक सर्वे पर वाराणसी की जिला अदालत ने फैसला सुनाते हुए साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया।
वही हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहना है कि पूरे क्षेत्र का ASI सर्वे करना चाहिए। आज कोर्ट ने हमारे उस आवेदन पर सहमति दे दी है और अब ASI ही इस मामले की दिशा और दशा को निर्धारित करेगा। शिवलिंग का सर्वे नहीं होगा। उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है जिसकी अगली सुनवाई 29 अगस्त को है।