राहुल गांधी मानहानि केस पर SC में सुनवाई, वकील ने पेश की ये दलील

सुप्रीम कोर्ट में राहुल गाँधी के मोदी सरनेम मानहानि मामले में शुक्रवार को सुनवाई जारी है। राहुल गांधी का पक्ष रखते हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी पर आरोप जमानती हैं। सिंघवी ने दलील दी कि मोदी सरनेम वाली कोई Identified क्लास नहीं है। अलग-अलग जाति के लोग मोदी सरनेम को यूज करते हैं।
वही जस्टिस गवई ने कहा कि आप इस बिंदु पर अपनी बात केंद्रित रखें कि दोषी सिद्धि के फैसले पर रोक क्यों जरूरी है? आज जो याचिका लगी है, उसमें राहुल गांधी ने दोष सिद्धि पर रोक की मांग की है. सजा पहले से राहुल गांधी की निलंबित है. संसद सदस्यता बहाल हो सके, इसके लिए जरूरी है कि दोष सिद्धि पर भी रोक लगे.
राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 3 पेज की स्पीच में सिर्फ एक लाइन है, जिसको लेकर केस दायर हुआ है। शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का भी असली सरनेम मोदी नहीं है. उन्होंने बाद में बदला है। मोदी सरनेम वालों का कोई निश्चित वर्ग नहीं है। अलग-अलग जाति के लोग इस सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। जिनका नाम राहुल गांधी ने स्पीच में लिया, उनमें से किसी ने राहुल पर मुकदमा नहीं किया। पूर्णेश मोदी का मानहानि का केस दायर करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है।