राजनीती

बिहार वोटर लिस्ट मामले पर होगी ‘सुप्रीम’ सुनवाई

Revision बिहार में मतदाता सूची से लाखों नाम हटाए जाने की आशंका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 10 जुलाई को सुनवाई होगी।

नई दिल्ली। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के तहत मतदाता सूची से लाखों नाम हटाए जाने की आशंका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं।

अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 10 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमति जताई है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकरनारायणन और शादाब फरासत ने सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर याचिका दर्ज की है।

इन वकीलों की ओर से दलील दी गई है कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (Bihar Voter List Revision) से लाखों लोगों के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की आशंका है। इसमें महिलाओं और गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा।

वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और अन्य ने कोर्ट में दलील दी कि अगर कोई वोटर जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म नहीं भरता, तो उसका नाम मतदाता सूची से हट सकता है, भले ही वह पिछले बीस साल से वोट डालता रहा हो।

वकीलों ने दी ये दलीलें?

सिंघवी ने कहा, “8 करोड़ मतदाता हैं और 4 करोड़ को गणना करनी है। यह नामुमकिन काम है।” सिब्बल ने कहा, “यह इतना आसान नहीं।” वहीं, वकील संकरनारायणन ने बताया कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड जैसे दस्तावेज भी स्वीकार नहीं किए जा रहे।

सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि 25 जुलाई तक दस्तावेज जमा करने की समय सीमा इतनी सख्त है कि अगर कोई चूक गया, तो उसका नाम सूची से बाहर हो जाएगा। उन्होंने कहा, “यह समय सीमा इतनी कम है कि लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं।” हालांकि, जस्टिस धूलिया ने कहा कि चूंकि अभी चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, इसलिए इस समय सीमा का कोई खास महत्व नहीं है।

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