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Maharashtra: संजय राउत को एक मामले में अदालत ने जारी किया वारंट, शिकायकर्ता के ये हैं आरोप

डेस्क : भारत A To Z न्यूज़

मुंबई की एक अदालत ने सोमवार को शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. दरअसल वह बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि शिकायत के संबंध में पेश होने में विफल रहे. सेवरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पिछले महीने राउत के खिलाफ एक प्रक्रिया जारी कर उन्हें चार जुलाई को पेश होने को कहा था. हालांकि, सोमवार को न तो राउत और न ही उनके वकील अदालत में मौजूद थे.

अदालत ने संजय राउत को प्रथम दृष्टया माना दोषी

मेधा सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि हमने उसके खिलाफ वारंट जारी करने के लिए एक आवेदन किया। जिसे अदालत ने अनुमति दी. अदालत ने बाद में मामले को स्थगित कर दिया और इसे 18 जुलाई को सुनवाई के लिए रखा. इससे पहले, मजिस्ट्रेट ने समन जारी करते हुए कहा था कि रिकॉर्ड पर पेश किए गए दस्तावेजों और वीडियो क्लिप से प्रथम दृष्टया पता चलता है। आरोपी ने शिकायतकर्ता (मेधा) के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया।  ताकि इसे जनता द्वारा बड़े पैमाने पर देखा जा सके और समाचार पत्रों में लोगों द्वारा पढ़ा जा सके.

संजय राउत ने लगाए थे ये आरोप

अदालत ने कहा था कि शिकायतकर्ता ने प्रथम दृष्टया यह भी साबित कर दिया था। आरोपी संजय राउत ने जो शब्द कहे थे, उससे शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी. मेधा सोमैया ने अधिवक्ता गुप्ता और लक्ष्मण कनाल के माध्यम से दायर अपनी शिकायत में दावा किया कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव पर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाते हुए निराधार और पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए. उन्होंने अदालत से उनके खिलाफ मानहानि के आरोप में कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया था, जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत परिभाषित किया गया है.

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