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पाक्सो कोर्ट ने अभियुक्त के खिलाफ सुनाई फांसी की सजा

फतेहपुर जिला न्यायालय के पाक्सो कोर्ट ने बालिका के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई है... साथ ही तीन अलग अलग धाराओं में 45 हजार का अर्थदंड लगाया है...

 

फतेहपुर जिला न्यायालय के पाक्सो कोर्ट ने बालिका के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई है… साथ ही तीन अलग अलग धाराओं में 45 हजार का अर्थदंड लगाया है… आपको बता दें की सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 9 जुलाई 2019 के शाम के समय मोहल्ले में पड़ोसी के घर के सामने बच्चों के साथ बच्ची खेल रही थी… तभी पड़ोसी की नियत उस पर खराब हो गई और उसे अपने घर ले गया… और आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात की और मामले का खुलासा न हो इसलिए बच्ची को मारकर उसके शव को भूसे में छिपा दिया… जब बच्ची देर तक घर नहीं पहुंची तो उसकी खोजबीन परिवार के लोग करने लगे और थाने पहुंचकर बच्ची की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया… पुलिस ने मामले को गभीरता से लेते हुए खोजबीन शुरू कर दी और पड़ोसी को गिरफ्तार करते हुए सख्ती से पूछताछ की उसने सारा सच उगल दिया… जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के निशानदेही पर शव को बरामद करते हुए जेल भेज दिया… पाक्सो कोर्ट के अपर जिला जज ने इस मामले की सुनवाई की… और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र उत्तम ने अभियुक्त के खिलाफ सबूत रखते हुए दलीलें दी और इस मामले में कुल गवाह पेश किए गए… जिसके बाद आज अपर जिला जज मो अहमद खान ने युवक फारुख को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाते हुए तीन अलग अलग धाराओं में 45 हजार का अर्थदंड लगाया है…

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