
अमेरिकी दंपती ने बच्ची को लिया गोद, लेकर जाने की हसरत रह गई अधूरी,हिंदूू दत्तक ग्रहण एवं रखरखाव अधिनियम-1956 (हामा) के तहत हिंदूू बच्ची को गोद लेने के बाद भी ईसाई दंपती उसे विदेश नहीं ले जा पा रहा है। अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) का आवेदन निरस्त करने के सेंट्रल एडाप्शन रिसोर्स अथारिटी (कारा) के फैसले को चुनौती देते हुए दंपती ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह की पीठ ने कहा कि गोद लेने के संबंध में प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए। बच्ची का कल्याण सवरेपरि है। एनओसी से इन्कार करने की वैधता की कोर्ट जांचेगा। कारा को नोटिस जारी करते हुए पीठ ने चार सप्ताह में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। पीठ ने याचिकाकर्ता, गोद ली गई बच्ची, उसके रिश्तेदार व दत्तक प्रक्रिया पूरी कराने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है।