Breaking News

मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को झटका, पुनर्विचार याचिका कोर्ट ने की खारिज

गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में बड़ा झटका दिया है। राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। गुजरात हाईकोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का राहुल गांधी को दोषी ठहराने का आदेश सही है। इस आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं।

कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी अब 2024 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और न ही संसद सदस्य (सांसद) के रूप में अपनी स्थिति के निलंबन को रद्द करने की मांग कर पाएंगे। कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जा सकते है। राहुल गांधी की याचिका पर हाईकोर्ट ने पहले सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे।

आपको बता दे 13 अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के सरनेम को लेकर कमेंट किया था। गुजरात के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से दायर 2019 मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी।

 

Tags

Related Articles

Back to top button
Bharat AtoZ News
Close