Auraiya

आठ साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में कोर्ट ने बलात्कारी को दी मौत की सजा

औरैया में एक बलात्कारी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।

औरैया में एक बलात्कारी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। अयाना थाना क्षेत्र में आठ की साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। बुधवार को कोर्ट ने तीन महीने में सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया।

बता दे अयाना थाना क्षेत्र में 25 मार्च 2023 को आठ साल की बच्ची अगला दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने संदेह के आधार गौतम दोहरे को हिरासत में कड़ी पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। बताया कि घटना की रात उसने शराब पी रखी थी और बिस्कुट का लालच देकर बच्ची को ले गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आठ दिन में ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट में मामले में सुनवाई हुई। तीन महीने में सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपित पर दोष सिद्ध कर फैसला सुरक्षित कर लिया था और आज फांसी की सजा सुना दी।

जिला शासकीय अधिवक्ता दंड अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक जितेन्द्र सिंह तोमर, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मृदुल मिश्र व वादी अधिवक्ता हरिशंकर शर्मा ने फांसी की सजा अगला मांग की थी। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि पुरुषों की उत्पत्ति ही महिलाओं से होती है। दोषी का कृत्य पशुओं से भी ज्यादा निंदनीय है। लड़कियां यदि खुले में नहीं घूम सकतीं हैं तो फिर कौन सा स्थान है। स्त्री के साथ ऐसा अपराध किसी भी धर्म व संस्कृति मना नहीं है। इस अपराधी ने उसका बचपन में ही जीवन खत्म कर दिया। जब तक उसकी मौत न हो जाय तब तक लटकाया जाय फांसी के फंदे पर लटकाया जाये।

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