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माफिया मुख्तार अंसारी को मिली बड़ी राहत, गैंगस्टर एक्ट में हाईकोर्ट ने मंजूर की जमानत, सजा रहेगी बरकरार

 जमानत मिलने के बावजूद जेल से नहीं निकल पाएंगे बाहर।

यूपी। बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी  को गैंगस्टर मामले में बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. साथ ही कोर्ट द्वारा लगाए गए 5 लाख जुर्माने पर भी रोक लगा दी है. हालांकि कोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई है. सजा पर सुनवाई जारी रहेगी. बता दें कि हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 20 सितंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया था.

बता दें कि मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई 10 साल की सजा को हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर चुनौती दी थी. गाजीपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 29 अप्रैल को गैंगस्टर मामले में मुख़्तार को सजा सुनाई थी. हाईकोर्ट में मुख्तार अंसारी के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने सर्टिफिकेट दाखिल किया था. उन्होंने कोर्ट को बताया था कि मुख्तार अंसारी 12 साल 4 महीने से जेल में बंद हैं. वकील की दलील थी कि उससे ज्यादा सजा ट्रायल के दौरान मुख्तार अंसारी भुगत चुके हैं. इस मामले में कोर्ट ने बांदा जेल अधीक्षक से भी रिपोर्ट मांगी थी. बांदा जेल अधीक्षक की ओर से कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की गई थी.

जमानत मिलने के बावजूद जेल से नहीं निकल पाएंगे बाहर

वकील की दलील थी कि मुख्तार ने सजा से ज्यादा समय का कारावास ट्रायल के दौरान भुगत चुके हैं। इस मामले में कोर्ट ने बांदा जेल अधीक्षक से भी रिपोर्ट मांगी थी। बांदा जेल अधीक्षक की ओर से कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की गई थी। सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने जमानत अर्जी का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने मुख़्तार की जमानत मंजूर करते हुए जुर्माने पर भी रोक लगा दी।

हालांकि सजा पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, जिसके कारण मुख्तार अंसारी को जमानत मिलने के बावजूद जेल में ही रहना होगा, क्योंकि कई अन्य मामलों में अभी जमानत नही मिली है। गौरतलब है कि इसी मामले में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। गाज़ीपुर एमपी एमएलए अदालत ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी, जिससे उनकी संसद सदस्यता समाप्त हो गई थी।

 

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