delhi

आंध्र पुलिस नहीं करेगी दंडात्मक कार्रवाई देशद्रोह मामले में न्यूज चैनलों को सुप्रीम कोर्ट से राहत

आंध्र पुलिस नहीं करेगी दंडात्मक कार्रवाई देशद्रोह मामले में न्यूज चैनलों को सुप्रीम कोर्ट से राहत

आंध्र पुलिस नहीं करेगी दंडात्मक कार्रवाई देशद्रोह मामले में न्यूज चैनलों को सुप्रीम कोर्ट से राहत

उच्चतम न्यायालय ने देशद्रोह के मामले में तेलगू न्यूज चैनलों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर सोमवार को रोक लगा दी।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक विशेष पीठ ने उन चैनलों की याचिकाओं पर राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा, जिन पर देशद्रोह के कठोर दंडात्मक अपराध सहित विभिन्न अपराधों के लिए आरोप लगाए गए हैं।

 

अदालत ने कहा, ‘हमारा मानना ​​है कि आईपीसी के 124ए (देशद्रोह) और 153 (वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के प्रावधानों की व्याख्या की जरूरत है, खासकर प्रेस और अभिव्यक्ति की आजादी के मुद्दे पर।’ दरअसल यह आंध्र प्रदेश की पुलिस ने राजू के प्रेस बयानों को प्रकाशित करने को लेकर चैनलों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

Related Articles

Back to top button
Bharat AtoZ News
Close