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चुनाव आयोग का केंद्र को आदेश, चुनावी राज्यों में वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटाएं PM मोदी का फोटो

चुनाव आयोग का केंद्र को आदेश, चुनावी राज्यों में वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटाएं PM मोदी का फोटो

चुनाव आयोग का केंद्र को आदेश, चुनावी राज्यों में वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटाएं PM मोदी का फोटो
पांच राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार को लेकर सख्ती बढ़ा दी है. चुनाव आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स से पीएम मोदी की तस्वीर हटाने के लिए कहा है. केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है. 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं.
ये आदेश विधान सभा चुनाव वाले सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेश में लागू रहेंगे. निर्वाचन कार्य में लगे पदाधिकारियों को 72 घंटे के अंदर इस आदेश का पालन सुनिश्चित करना होगा. तृणमूल कांग्रेस ने आयोग से इस बाबत शिकायत दर्ज करवाई थी. भारतीय निर्वाचन आयोग ने कोलकाता स्थित पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट भी तलब की थी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने ये आदेश जारी किया है.बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद लाभार्थियों को कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है. इन सर्टिफिकेट्स पर पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय को आदेश दिए हैं कि वो विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े राज्यों से इन तस्वीरों को हटा दे.
टीएमसी सांसद ने की थी शिकायत

चुनाव आयोग का यह आदेश टीएमसी के सांसद डेरेक ओ ब्रायन की शिकायत के बाद आया है. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर, नाम और संदेश को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी. उन्होंने कहा था कि चुनाव की तरीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी इस तरह से सरकारी प्लेटफॉर्म कोविन ऐप के जरिए क्रेडिट लेने और अपने नाम के प्रचार करने से रोक लगाई जानी चाहिए.

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